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सोमवार, 10 जुलाई 2023

सेबी के नियम केअनुसार, एक Mutual Fund स्कीम में किसी कंपनी का एक्सपोजर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।

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 सेबी के नियम केअनुसार, एक Mutual Fund स्कीम में किसी कंपनी का एक्सपोजर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है।


SEBISEBI के इस नियम से HDFC के शेयरों पर आ सकती है आफत, अब क्या करेंगी म्यूचुअल फंड कंपनियां 

सेबी के नियम के अनुसार, एक म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) स्कीम में किसी कंपनी का एक्सपोजर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। ऐसे में एचडीएफसी विलय के कारण, यदि सेबी के नियमों को म्यूचुअल फंड कंपनियों को उन्हें 30 दिनों के भीतर स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक कम करनी होगी।

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