अपनी इस गलती की तगड़ी सजा भुगतेंगे FD करवाने वाले, अब देना होगा 20% का डबल टैक्स

 यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो ऐसा पैन 16 सितंबर से निष्क्रिय हो जाएगा।” 1 जुलाई 2023 और ग्राहक को फॉर्म 15 जी/एच जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और निष्क्रिय पैन के लिए उच्च टीडीएस कटौती लागू होगी।

यदि आपने फिक्स डिपॉजिट (Fix Deposite) में निवेश किया है और आप अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने में विफल रहे हैं और अब आपका पैन (Pan Card) निष्क्रिय है, तो मान लीजिए आप पर वास्तव में मुश्किलों का पहाड़ टूट चुका है। अब आपको एफडी पर 7 प्रतिशत के मोटे ब्याज का फायदा तो भूल ही जाना होगा, वहीं अब आपको इस पर 20 प्रतिशत के टीडीएस के भुगतान के लिए भी तैयार रहना होगा। नियम के अनुसार पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आपको अपनी फिक्स डिपॉजिट के लिए फॉर्म 15 जी/एच जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस पर 10 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत का टीडीएस लगेगा। 


HDFC बैंक की वेबसाइट के अनुसार, “यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो ऐसा पैन 16 सितंबर से निष्क्रिय हो जाएगा।” 1 जुलाई 2023 और ग्राहक को फॉर्म 15 जी/एच जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और निष्क्रिय पैन के लिए उच्च टीडीएस कटौती लागू होगी। फिक्स डिपॉजिट के लिए, यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपय से अधिक का ब्याज कमाते हैं, तो आप अपने एफडी निवेश पर टीडीएस के लिए उत्तरदायी होंगे।

यदि आपने 30 जून 2023 तक आधार से लिंक नहीं कराया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 थी। जिन व्यक्तियों ने इन दोनों को लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो गया है। 


आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के नियमों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन सौंपा गया है, और वह आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार है, उसे निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक है। निर्धारित शुल्क के भुगतान पर 30 जून 2023 से पहले। sabhar https://www.indiatv.in

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