370 पर SC में सुनवाई, संविधान सभा का जिक्र, पढ़ें सिब्बल की दलील और CJI के सवाल

370 पर SC में सुनवाई, संविधान सभा का जिक्र, पढ़ें सिब्बल की दलील और CJI के सवाल

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने अनुच्छेद-370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की. पीठ ने इससे पहले 11 जुलाई को इस मामले में सभी पक्षकारों से 25 जुलाई तक अपना जवाब देने के लिए कहा था. केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद-370 के प्रावधानों में बदलाव कर जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था

अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई पूरी हो गई. पांच जजों के संविधान पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से पूछा कि अनुच्छेद 370 खुद ही अपने आप में अस्थायी और ट्रांजिशनल है. क्या संविधान सभा के अभाव में संसद 370 को निरस्त नहीं कर सकती? एकमात्र संविधान सभा जिसका गठन संविधान निर्माण के उद्देश्य से किया गया था.
एक बार JK संविधान बन हो गया उसका अस्तित्व पूरा हुआ.संविधान सभा संसद या सुप्रीम कोर्ट की तरह कोई स्थायी निकाय नहीं है. यह एक ऐसा निकाय है जिसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है. जब यह पूरा हो जाता है तो यह भंग हो जाती है.एक बार जब संविधान सभा ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया तो 370 निरस्त करने से पहले. संविधान सभा की अनुशंसा के प्रावधान का कोई औचित्य नहीं रह जाता.sabhar ndtv.in

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