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रविवार, 29 सितंबर 2013

फेसबुक पर छात्रा का अश्लील फोटो डाल बनाना चाहते थे शारीरिक संबंध, नहीं मिली राहत!

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फेसबुक पर छात्रा का अश्लील फोटो डाल बनाना चाहते थे शारीरिक संबंध, नहीं मिली राहत!

सासाराम। रोहतास के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र भूषण मिश्रा की अदालत ने छेड़खानी और ब्लैकमेलिंग के बहुचर्चित अलीगंज कांड के मुख्य आरोपी सहित दो युवकों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये युवक मनीष कुमार के साथ उसके ज्योति प्रकाश ने सुर्यपूरा थाना के अलीगंज गांव की एक छात्रा की अश्लील तस्वीर बनाकर फेसबुक पर लोड किया था। यह फेसबुक लव कुमार के नाम से बनाया गया था। 
 
इसके आधार पर इन युवकों ने छात्रा के साथ ब्लैकमेल करते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया था। इसके अलावे कॉलेज पढ़ने आने-जाने के क्रम में उसके साथ छेड़खानी भी करते थे। इसी से संबंधित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसे खारिज कर दी। बताते चलें कि बिक्रमगंज अनुमंडल का यह बहुत चर्चित मामला वर्ष 2012 में सुर्खियों में रहा था, जिसमें मुख्य आरोपी को एक दबंग जनप्रतिनिधि का समर्थन भी प्राप्त था। इस प्रभाव में पुलिस ने गिरफ्तारी नही की थी। बाद में विरोधी दलों के दबाव और आंदोलन के फलस्वरूप पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी मनीष को गिरफ्तार किया गया।
 sabhar : bhaskar.com

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