Sakshatkar.com : Sakshatkartv.com

.

Item Post Navigation Display

Home Recent Posts Display

Related Posts Display

बुधवार, 2 अगस्त 2023

ED की कार्रवाई पर सुशील मोदी का तेजस्वी पर हमला, कहा- बताएं करोड़ों के मालिक कैसे बने?

0

 

Wed. Aug 2nd, 2023 15:18:25
    ED की कार्रवाई पर सुशील मोदी का तेजस्वी पर हमला, कहा- बताएं करोड़ों के मालिक कैसे बने?

    पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति जब्त होने से जदयू नेतृत्व न केवल प्रसन्न है, बल्कि चाहता है कि राजद के प्रथम राजनीतिक परिवार के कुछ लोगों को जेल भेजने जैसी बड़ी कार्रवाई हो. यदि ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार 2025 तक निष्कंटक राज करेंगे और डील के अनुसार उन्हें तेजस्वी यादव को सत्ता नहीं सौंपनी होगी.

    राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जदयू लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई का विरोध केवल दिखावे के लिए कर रहा है. असल में इससे जदयू अध्यक्षा ललन सिंह खुश हैं, क्योंकि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले की जांच के लिए उन्होंने ही पक्के सबूत उपलब्ध कराये थे. उन्होंने कहा कि यदि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ा, तो जदयू के लिए राजद पर कब्जा करना आसान हो जाएगा.

    राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ईडी ने पुख्ता सबूत के आधार पर कानून के अनुसार सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई की, लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि वे लगभग 100 करोड़ की सम्पत्ति के मालिक कैसे बने? उन्होंने कहा कि दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कालोनी वाला करोड़ों रुपये का बंगला (डी-1088) एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्टर्ड आफिस था. तेजस्वी यादव मात्र 4 लाख रुपये में इस कंपनी और उसके कार्यालय भवन के मालिक बन गए.

    राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इसी कंपनी (ए.बी एक्सपोर्ट) के माध्यम से रेलवे में नौकरी पाने के लिए लिखवायी गई जमीन लालू परिवार तक पहुंची. उन्होंने कहा कि रेलवे में ग्रुप-डी की नौकरी पाने के बदले हृदयानंद चौधरी ने पटना की अपनी 70 लाख की सम्पत्ति राबड़ी देवी और हेमा यादव को गिफ्ट कर दी. क्या यह सही नहीं है?

    SRN Info Soft Technology

    By SRN Info Soft Technology

    News Post Agency Call- 9411668535 www.srninfosoft.com

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

     

     

    Read more

    Nuh Violence: बजरंग दल और VHP की रैलियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली-यूपी-हरियाणा को नोटिस

    0

    Nuh Violence: बजरंग दल और VHP की रैलियों का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली-यूपी-हरियाणा को नोटिस 

    Nuh Communal Clash: नूंह हिंसा के बाद बजरंग दल और वीएचपी की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचा है. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने दिल्ली-NCR में रैलियों पर रोक लगाने की मांग चीफ जस्टिस (CJI) के सामने रखी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी को नोटिस भेजा है.

    चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा, आपकी मांग क्या है? सीयू सिंह ने बताया कि पहले भड़काऊ कार्यक्रमों पर रोक का आदेश दिया जा चुका है. आज दिल्ली में 23 कार्यक्रम होने जा रहे हैं और इन पर रोक की मांग की. 


    तीन राज्यों को नोटिस


    कोर्ट से इन कार्यक्रमों के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि इन्हें प्रदर्शन कहा जा रहा है. कुछ सुबह हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा और दिल्ली को नोटिस जारी करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन कार्यक्रमों में भड़काऊ भाषण न हों और उन कार्यक्रमों के चलते हिंसा न फैले. मामले में शुक्रवार (4 अगस्त) को अगली सुनवाई होगी.


    पहले दूसरी कोर्ट में गए थे वकील


    बुधवार को वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने पहले जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में लंबित एक रिट याचिका में इंटरलोक्युटरी एप्लीकेशन (आईए) दिया था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि नूह हिंसा के विरोध में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 27 जगहों पर मार्च का ऐलान किया गया है और इस पर रोक लगाने की मांग की. जस्टिस बोस ने सिंह से पुष्टि करने के लिए कहा कि क्या उनके पास आईए को सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख सुनने का अधिकार है. 


    इसके बाद, सीयू सिंह प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष उपस्थित हुए. हालांकि, तब चीफ जस्टिस ने मामले में सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया था और कहा कि तय प्रक्रिया के मुताबिक रजिस्ट्री को ईमेल भेजें. इसके बाद सुनवाई पर विचार किया sabhar www.abplive.com

    Read more

    Ads

     
    Design by Sakshatkar.com | Sakshatkartv.com Bollywoodkhabar.com - Adtimes.co.uk | Varta.tv